शिक्षा का अधिकार।।
सभी अभिवावकों जिनके बच्चे नर्सरी से 12 तक के विद्यार्थी हैं उनसे हमारी संस्था यह अपील करती है की प्राईवेट स्कूलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्धारा नियम कानून बनाए गए हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है की इस पर नियमानुसार चले तथा शोषित होने से बचें। सरकार के नियम अनुसार
एडमिशन फीस एक बार ही ली जाएगी।
पांच साल के पहले ड्रेस नहीं बदली जायेगी।
अभिवावक अपनी सुविधानुसार किसी भी दुकान से किताबें खरीद सकते हैं ।
आजतक ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों द्वारा किसी भी दिशानिर्देश का पालन नहीं किया जा रहा था तथा शिक्षा के नाम पर मनमाने तरीके से अभिवावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था जिसका सीधा असर गरीब एवम माध्यम वर्ग पर पड़ रहा था। कई बार लोगों द्वारा इसके विरोध में आवाज उठाई गई मगर कोई असर देखने को नहीं मिला, मगर अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं तथा उल्लंघन करने पर दंडित करने का प्रावधान भी रखा है। सरकार का यह कदम बहुत सराहनीय है। देश का हर बच्चा अच्छी व आधुनिक शिक्षा का अधिकार रखता है, मगर प्राइवेट स्कूलों द्वारा आर्थिक शोषण व कमीशन के चलते अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाता है इसका सीधा असर योग्य एवम प्रभावशाली विद्यार्थी पर पड़ता है।
अतः आप लोगों से निवेदन है कि फिर भी कोई प्राइवेट स्कूल नियमों की अनदेखी करता है तो इसकी शिकायत शासन प्रशासन से करें या हमारी संस्था के कार्यालय पर आकर लिखित में दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता चाहेगा तो उसका नाम गोपीनिय रखा जायेगा। संस्था हर कदम पर आपका सहयोग करेगी।
धन्यवाद। जय हिन्द।।
Nagendra Singh Chauhan